चिकित्सकों को देनी होगी परामर्श शुल्क रसीद

परामर्श शुल्क रसीद मदन गजकिशनगढ़ । प्रदेश में घर पर मरीजों को देखने वाले डॉक्टरों को परामर्श शुल्क का रसाद देना पड़ेगा। साथ हा परामश कक्ष में लिए जाने वाले शुल्क के बारें में अपने घर या क्लीनिक के बाहर चस्पा करना होगा। आदेश में कहा गया है कि सरकारी डॉक्टर की ओर से निवास पर ली जाने वाली फीस राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरें से ही वसूलें। चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त निदेशक (अस्पताल प्रशासन) ने मार्च माह में आदेश जारी कर सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को मरीजों के फीस की रसीद देने व शुल्क का प्रदर्शन करवाने के लिए पाबंद किया हैजानकारी के अनुसार घर पर मरीजों को देखने वाले डॉक्टरों के खिलाफ निर्धारित राशि से ज्यादा परामर्श शुल्क लेने और रसीद नहीं देने की शिकयत मिल रही थी। यह है परामर्शशुल्क चिकित्सा अधिकारी/ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी 75 रूपए। ४ सीनियर मेडिकल ऑफिसर/जूनियर स्पेशलिस्ट/सहायक प्रोफेसर/ग्रामीण वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी 100 रूपए - एसोसिएट प्रोफेसर/सीनियर स्पेशलिस्ट 125 रूपए ४ प्रोफेसर 150 रूपए ४ सीनियर प्रोफेसर 200 रूपए